उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव करते हुए अब उन्हें रात के समय भी कार्यस्थलों पर काम करने की अनुमति दे दी है। नए प्रावधानों के अनुसार महिलाएँ शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट में काम कर सकेंगी, बशर्ते उनकी लिखित सहमति ली जाए ताकि किसी प्रकार का दबाव या मजबूरी न रहे।सरकार ने इस अनुमति को सख्त सुरक्षा शर्तों के साथ जोड़ा है। किसी भी संस्था को महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, परिसर में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कवरेज, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और शिकायत निवारण तंत्र रखना अनिवार्य होगा।नियमों के मुताबिक, रात में काम करने वाली महिलाओं की ड्रॉप-होम सुविधा, कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और आपातकालीन संपर्क व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। श्रम विभाग इन प्रावधानों की समय-समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगा।सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे और उद्योगों में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी।
