प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ा झटका देते हुए सहारनपुर हिंसा से जुड़े चार मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि एक ही दिन हुई घटनाएं भी यदि अलग-अलग स्थानों पर हुई हों, तो उनके लिए अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के दायरे में आता है।
यह मामला वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा से जुड़ा है, जब अलग-अलग इलाकों में आगजनी, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस ने इन घटनाओं को लेकर चार मुकदमे दर्ज किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि सभी एफआईआर एक ही घटना से संबंधित हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सभी घटनाओं के स्थान, पीड़ित और परिस्थितियां अलग-अलग थीं। न्यायालय ने राज्य के पक्ष को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ सहारनपुर हिंसा से जुड़े मामलों में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
हाईकोर्ट ने खारिज की सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की याचिका, सहारनपुर हिंसा केसों में बढ़ी कानूनी मुश्किलें
