लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी गई है। यूपीडा द्वारा जारी आदेश के तहत यह नया ट्रैफिक नियम 19 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है और 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
नए नियमों के मुताबिक, प्राइवेट कार और हल्के वाहनों को दिन में अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा और रात में 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलने की अनुमति होगी। यात्री बसों (एम-2, एम-3 श्रेणी) की गति सीमा दिन में 60 और रात में 50 किमी प्रति घंटा तय की गई है। वहीं ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए यह सीमा घटाकर क्रमशः 50 और 40 किमी प्रति घंटा कर दी गई है।
यह आदेश आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक सहित सभी यूपीडा एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए चालान की कार्रवाई की जाएगी।
