रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के गंभीर आरोप में दोषी करार दिया है। यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोनों ने जानबूझकर अलग पहचान का इस्तेमाल किया, जो कानूनन अपराध है।
अदालत ने उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोनों को दोषी माना है। इस अपराध में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। सज़ा की अंतिम घोषणा अदालत जल्द करेगी।
इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि पहले से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे आज़म खान के लिए यह निर्णय एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

