मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में आबकारी अनुज्ञापियों और निरीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मदिरा बिक्री को पूरी तरह पीओएस मशीन से करने और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि IESCMS पोर्टल पर MST प्रक्रिया अब माह के पहले तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। यदि बिक्री और स्टॉक के आंकड़ों में तीन प्रतिशत से अधिक का अंतर पाया गया, तो लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर मदिरा दुकानों से जुड़े किसी भी प्रकार के बोर्ड या संकेतक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सभी दुकानों के बाहर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान का समय और अन्य विवरण अंकित साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
आमजन से अपील की गई कि नियम उल्लंघन की स्थिति में जन शिकायत मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय पर कार्रवाई हो सके।

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