मुजफ्फरनगर।क्रिसमस एवं नववर्ष-2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों को लेकर आबकारी विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर अथवा क्लब में यदि मदिरा परोसी जाती है, तो आयोजक को अस्थायी अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) लेना अनिवार्य होगा।
आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार समारोह या इवेंट बार लाइसेंस की फीस प्रति 12 घंटे या उसके किसी भाग के लिए निर्धारित है। साथ ही ऐसे सभी आयोजन स्थलों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए ₹5000 पंजीकरण शुल्क देय रहेगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस मदिरा का भंडारण या परोसना संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के तहत दंडनीय अपराध है। नियम उल्लंघन पर कारावास व भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहार कानून के दायरे में रहकर मनाएं।

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