मुज़फ्फरनगर। महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए जिले की अदालत ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस की प्रभावी पैरवी और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण अभियान के तहत बड़ी सफलता मानी जा रही है।
मामला भोपा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सचिन पुत्र कन्हैया, निवासी ग्राम तिस्सा, ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद दर्ज मुकदमे में पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय (पोक्सो) ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबित गंभीर मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत हो सके।

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