मुजफ्फरनगर, 5 जनवरी 2026।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, मुजफ्फरनगर ने अधिदेय ऋण बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इस योजना का उद्देश्य उन लाभार्थियों को राहत देना है, जिन्होंने समय पर किस्तें जमा न कर पाने के कारण ऋण पर बकाया राशि बढ़ा ली है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, पदेन जिला प्रबंधक ने बताया कि निगम की विभिन्न योजनाओं — जैसे स्वत: रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविन योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि एकमुश्त अदायगी करने वाले बकायेदारों को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लाभार्थियों से केवल मूलधन और ऋण अवधि का साधारण ब्याज ही लिया जाएगा। निर्धारित राशि जमा करने पर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा और उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
यह योजना 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। जिला प्रबंधक ने कहा कि यह अधिदेय ऋणग्रहिताओं के लिए अपना बकाया निपटाने का सुनहरा अवसर है।
लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे एकमुश्त भुगतान कर इस योजना का लाभ उठाएं और आर्थिक बोझ से मुक्त हों। इच्छुक व्यक्ति अपने विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (स0क0) से संपर्क कर सकते हैं, या जिला प्रबंधक कार्यालय —
डी–321, तृतीय तल, विकास भवन, मुजफ्फरनगर
में किसी भी कार्य दिवस पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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