मुज़फ्फरनगर। जिले में त्योहारों, परीक्षाओं और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 और धारा 189 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बिना अनुमति पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना, हथियार लेकर चलना, भड़काऊ बयान देना और सोशल मीडिया पर उकसाने वाली सामग्री साझा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में भीड़, वाहन, मोबाइल फोन, फोटोकॉपी मशीन और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी। किसी भी जुलूस, शोभायात्रा और कांवड़ शिविर के आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
