लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में बड़ा सुधार करते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को एक बड़ी सुविधा दी है। अब राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए पात्रता निर्धारण को “फैमिली आईडी पोर्टल” से जोड़ दिया है, जिससे लाभार्थियों की पहचान स्वतः हो जाएगी।
नए नियम के अनुसार, परिवार पहचान प्रणाली में उपलब्ध डेटा के आधार पर ही यह तय होगा कि कौन व्यक्ति पेंशन का हकदार है। पात्र पाए जाने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस व्यवस्था से बुजुर्गों को दस्तावेज़ जमा कराने या विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
प्रदेश सरकार ने इसे पहले चरण में अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से करीब 67 लाख बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और पेंशन योजना और अधिक पारदर्शी तथा सरल बनेगी।

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