मुजफ्फरनगर। भारत निर्वाचन आयोग ने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदाता बनाने के लिए बड़ी सुविधा दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि जो भारतीय नागरिक शिक्षा, रोजगार या अन्य किसी कारण से विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, वे भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे अपने पासपोर्ट में दर्ज भारत के स्थायी पते के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रारूप-6क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीधे संबंधित ईआरओ कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
यह फॉर्म ईआरओ कार्यालय, बूथ लेवल अधिकारी, एनवीएसपी पोर्टल और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के साथ हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, पासपोर्ट के पहचान पृष्ठ, भारत के पते वाला पृष्ठ तथा वैध वीजा की स्व-प्रमाणित प्रतियां लगाना जरूरी होगा। यदि आवेदन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है तो मूल पासपोर्ट सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे जांच के बाद तुरंत लौटा दिया जाएगा।

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