मुजफ्फरनगर, 6 फरवरी 2026। जनपद में लंबित वादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए आगामी 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में संपन्न होगा।
यह जानकारी प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सी०डि०) डॉ० सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न प्रकृति के मामलों—जैसे बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, भूमि एवं दीवानी वाद, तथा आपसी समझौते योग्य फौजदारी मामलों—का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।
डॉ० चौधरी ने आमजन से अपील की है कि जिनका वाद न्यायालयों या संबंधित विभागों में लंबित है और जो समझौते के माध्यम से समाधान चाहते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएँ। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में न्यायालय शुल्क वापस किया जाता है तथा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा अधिवक्ताओं से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर लोगों को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
