मुज़फ्फरनगर। जिले में आगामी धार्मिक त्योहारों, जुमे की नमाज़, जुलूसों तथा बोर्ड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सख्ती बढ़ा दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) संजय कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह व्यवस्था जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
आदेश के अनुसार अब जिले में बिना अनुमति पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, शोभायात्रा, धरना-प्रदर्शन या धार्मिक जुलूस निकालने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाठी, डंडा, तलवार, त्रिशूल, आग्नेयास्त्र या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर भड़काऊ भाषण, नारेबाज़ी, पोस्टर या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
परीक्षाओं को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ लगाने, नारेबाज़ी, पोस्टर लगाने और अनावश्यक आवागमन पर रोक रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का बिना कारण केंद्रों के आसपास घूमना प्रतिबंधित रहेगा, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।
सार्वजनिक सड़कों पर जाम लगाना, रास्ता रोकना या जबरन चंदा वसूली करना दंडनीय माना जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
