मुजफ्फरनगर, 12 फरवरी26 ।

जनपद में संचालित कुछ आधार सेवा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम वार रूम, मुजफ्फरनगर की ओर से जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि आधार नामांकन एवं विवरण संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेना पूर्णतः अवैध है।
प्रशासन ने नागरिकों को अधिकृत शुल्क की जानकारी देते हुए बताया कि 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का पहली या दूसरी बार बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियों में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 निर्धारित है। वहीं 7 से 15 वर्ष के बीच कराया गया बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क रहेगा।
यदि आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के साथ अन्य विवरण एक साथ संशोधित कराए जाते हैं तो यह सेवा निःशुल्क होगी, लेकिन अलग से कराने पर ₹75 शुल्क देय होगा। UIDAI के अनुसार myAadhaar पोर्टल के माध्यम से 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट निःशुल्क है, जबकि आधार सेवा केन्द्र के माध्यम से यही कार्य ₹75 में किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई केन्द्र निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलता है तो इसकी शिकायत तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। दोषी पाए जाने पर संबंधित केन्द्र के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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