मुजफ्फरनगर, 24 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी 14 मार्च 2026, द्वितीय शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर, बाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलेक्ट्रेट परिसर में एक साथ संपन्न होगा।
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी (सिविल जज सीडी) द्वारा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर पाकशाला, चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला बैरकों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दोषसिद्ध बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं ने बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में बंदियों को बताया गया कि यदि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की कानूनी समस्या आती है तो वे अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सचिव ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि जिन मामलों का निस्तारण ई-जेल लोक अदालत अथवा जेल लोक अदालत के माध्यम से संभव है, उनकी सूची शीघ्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए ताकि त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व एवं अन्य सिविल वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

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