मुजफ्फरनगर। आगामी 4 मार्च 2026 को होली (रंग) पर्व के मद्देनजर जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री उमेश मिश्रा ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी देशी शराब, कम्पोजिट व मॉडल शॉप, थोक अनुज्ञापन (सीएल-2, एफएल-2/2बी), भांग की थोक व फुटकर दुकानों, एफएल-6/7 बार, एफएल-16/17, एफएल-39 तथा एमए-2 व 4 अनुज्ञापनों को 4 मार्च को सायं 5 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के लिए लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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