मुजफ्फरनगर, 12 मार्च 26। जनपद की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2010 में थाना चरथावल क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जून 2010 को थाना चरथावल क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि कांधला थाना क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर खेड़ा (जनपद शामली) निवासी इंतजार उर्फ कालू पुत्र … युवती को अपने साथ ले गया था। आरोप था कि आरोपी ने लड़की को अपने कब्जे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इंतजार उर्फ कालू को 26 जून 2010 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बाद में विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई एडीजे/एफटीसी-02 न्यायालय, मुजफ्फरनगर में चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश कमलापति ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
