खतौली, 29 मार्च 26। तहसील खतौली क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराने और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में उप जिलाधिकारी खतौली ने लेखपाल कुलदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
उप जिलाधिकारी खतौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार लेखपाल कुलदीप कुमार, क्षेत्र रतनपुरी, पर आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में निवास नहीं किया तथा सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरती। इसके अलावा उन पर ग्राम रतनपुरी स्थित खसरा संख्या 616 एम, जो नवीन परती सरकारी भूमि है, पर अवैध कब्जा कराने में मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगाया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पर धर्मवती पत्नी भीम सिंह निवासी रतनपुरी द्वारा अवैध कब्जा किया गया, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अवैध है। आरोप है कि लेखपाल की मिलीभगत से उक्त भूमि पर कब्जा कराया गया तथा 29 मार्च 2026 को भी भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था।
उप जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि लेखपाल का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन के दौरान उन्हें राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील खतौली से संबद्ध किया गया है।
मामले की विभागीय जांच के लिए तहसीलदार खतौली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सात दिन के भीतर आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें तथा एक माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में सख्ती के संकेत माने जा रहे है।

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