मुजफ्फरनगर, 4 अप्रैल 2026। जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह अप्रैल 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न 6 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक संबंधित उचित दर की दुकानों से वितरित किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अप्रैल माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूँ और 14 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।
खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते दुकान पर स्टॉक उपलब्ध हो।
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए दुकानवार एवं क्षेत्रवार नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो उचित दर दुकानों का निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारकों से निर्धारित तिथियों के बीच अपना निःशुल्क राशन अवश्य प्राप्त करने की अपील की है।
