मुजफ्फरनगर, 6 अप्रैल 2026। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, धार्मिक आयोजनों, किसान आंदोलनों की संभावनाओं तथा भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मुजफ्फरनगर द्वारा जारी किया गया है, जो 6 अप्रैल 2026 से 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान समय में जनपद में विभिन्न बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाएं, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा अन्य सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियां आयोजित होने की संभावना है। ऐसे आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह आदेश लागू किया गया है, ताकि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे।
जारी आदेश के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, भाला, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूम सकेगा।
प्रशासन ने भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने तथा किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। सरकारी भवन, विद्युत विभाग, सरकारी वाहन, स्कूल, कॉलेज आदि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़क जाम कर यातायात बाधित करने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने या ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है।

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