मुजफ्फरनगर, 9 अप्रैल 2026। जनपद में ऊर्जा उपयोग को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राजपत्र (दिनांक 24 मार्च 2026) तथा उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी के अनुसार, जनपद मुजफ्फरनगर के जिन क्षेत्रों में अधिकृत संस्था अथवा आईजीएल द्वारा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिछाया जा चुका है या जहां घरों/हाउसिंग एरिया में एक कॉमन प्वाइंट पर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति संभव है, वहां के सभी निवासियों के लिए घरेलू PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी घरों को इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर अधिकृत संस्था से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर उसे प्राप्त करना होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद संबंधित पतों पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बंद कर दी जाएगी।
प्रशासन ने यह भी बताया कि PNG कनेक्शन के लिए आवेदन केवल घर के वैध स्वामी या उस स्थान के अधिकृत मालिक द्वारा ही किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। यह निर्णय जनहित में सुरक्षित, स्वच्छ एवं कुशल ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
