मुजफ्फरनगर, 11 अप्रैल 2026। जिले में संचालित जिम और स्विमिंग पूल को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी जिम या स्विमिंग पूल का संचालन बिना सरकारी पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिम एवं स्विमिंग पूल संचालकों को 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए संबंधित संचालकों को जिला खेल कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
प्रशासन ने यह भी बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो जिम और स्विमिंग पूल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। इस जांच में सुरक्षा मानकों, उपकरणों की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को ही NOC जारी की जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें संचालन की अनुमति मिलेगी।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण या NOC के संचालित जिम और पूल को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और फिटनेस संस्थानों में मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
