लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए तहसीलों में संपत्ति रजिस्ट्री की व्यवस्था को लेकर अहम फैसला लिया है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब उन तहसीलों में रविवार को भी रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, जहां एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय संचालित हैं।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह निर्णय नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और दूर-दराज से आने वाले आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब ऐसे कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली के तहत एक उपनिबंधक कार्यालय रविवार को खुला रहेगा, जबकि संबंधित कार्यालय को सप्ताह में अन्य दिन अवकाश दिया जाएगा।
महानिरीक्षक निबंधन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आदेश प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर से स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री कार्यों में लंबित मामलों की संख्या भी घटेगी और आमजन को कार्यदिवसों में अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विभाग ने सभी जनपदों को निर्देश दिया है कि रोस्टर की सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।
