लखनऊ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच उनकी पत्नी अफ्शा अंसारी को बड़ा झटका लगा है। संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने के लिए दायर उनकी याचिका को गाजीपुर की विशेष अदालत ने सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया।
अदालत में अफ्शा अंसारी ने यह दलील दी थी कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, वे वैध रूप से अर्जित की गई हैं और उन पर कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत को याचिका और वकालतनामे में कई गंभीर कमियाँ नजर आईं।
न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज संपूर्ण और विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए कुर्की की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
इस फैसले के साथ ही प्रशासन को अंसारी परिवार की संपत्तियों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कई और संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई तेज की जा सकती है।


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