मुजफ्फरनगर। जनपद में कानून की लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 13 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में न्याय का फैसला सामने आया है। थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम विलायतपुर में वर्ष 2013 में हुई गंभीर आपराधिक घटना में अदालत ने मां-बेटे समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 26 मई 2013 की है, जब आपसी रंजिश के चलते आरोपियों सुनीता, उसका पुत्र जागबीर और वेदप्रकाश ने गांव निवासी रविंद्र पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं और मामला हत्या के प्रयास की श्रेणी में दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। अदालत ने सभी तथ्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
बताया गया कि इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके चलते उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि देर से ही सही, न्याय मिला।
