मुज़फ़्फरनगर में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कारोबारियों और क्रशर उद्योगों को नोटिस जारी किए हैं। जिले में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण GRAP-3 लागू किया गया है, जिसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक के साथ प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर निगरानी तेज कर दी गई है। जांच के दौरान खांजापुर, भोपा रोड और बिजनौर रोड स्थित कई यार्ड और क्रशर यूनिटों में नियमों का पालन न करने की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद उन्हें तत्काल संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि खुले में मटेरियल रखना, धूल नियंत्रण के उपाय न करना और अवैध रूप से मशीनरी चलाना वायु प्रदूषण बढ़ा रहा था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगली कार्रवाई सीधी सीलिंग की होगी। GRAP-3 के तहत BS-III वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस कार्रवाई से उद्योगों पर असर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन इसे जनहित में आवश्यक मान रहा है।
