लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारों को राहत देते हुए रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। नए प्रावधानों के अनुसार अब किरायेदारी अनुबंधों पर पहले की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक कम शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे जहां किरायेदारों पर आर्थिक बोझ घटेगा, वहीं मकान मालिक भी आसानी से कानूनी रूप से मान्य अनुबंध कर सकेंगे।
नियमों में किए गए बदलाव के तहत एक वर्ष तक की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट पर विशेष छूट लागू होगी। लंबे समय के अनुबंधों के लिए भी शुल्क की अधिकतम सीमा तय की गई है, जिससे बड़ी संपत्तियों के किराये पर देने में आने वाली दिक्कतें कम होंगी। हालांकि, यह छूट टोल, खनन पट्टा और कुछ विशेष श्रेणियों पर लागू नहीं होगी।

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