मुजफ्फरनगर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को जनपद की सभी आबकारी दुकानें और संबंधित अनुज्ञापन पूरे दिन बंद रहेंगे। जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि शासन की आबकारी नीति और निर्धारित नियमों के तहत राष्ट्रीय पर्व पर शराब एवं अन्य संबंधित पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के प्रावधानों के अनुसार 15 अगस्त को आबकारी अनुज्ञापनों को पूरे दिन बंद रखने की व्यवस्था है। इसी के तहत जिले में संचालित सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा।बंदी के दौरान देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर की थोक तथा फुटकर बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा मॉडल शॉप और भांग की दुकानों पर भी बिक्री नहीं होगी। बार से संबंधित अनुज्ञापन भी इस बंदी के दायरे में रहेंगे।जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन तथा मिथाईल अल्कोहल से संबंधित थोक और फुटकर अनुज्ञापन भी 15 अगस्त को बंद रहेंगे। विभाग की ओर से सभी अनुज्ञापियों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस पर की जाने वाली यह बंदी शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति, अभिकर में छूट अथवा अन्य वित्तीय राहत नहीं दी जाएगी।आबकारी विभाग ने संबंधित दुकानदारों और अनुज्ञापियों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि राष्ट्रीय पर्व के दौरान जिले में शासन के आदेशों के अनुरूप आबकारी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहें।

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