मुजफ्फरनगर। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एमजी पब्लिक स्कूल और शारडेन पब्लिक स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और बाल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।एमजी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष गरिमा सिंह, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिद्ध, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसीम खान और प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी सहित न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।इस दौरान विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम के उद्देश्य, बच्चों के कानूनी अधिकारों और किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में सहायता लेने के बारे में बताया गया। छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बाल सुरक्षा का संदेश दिया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करना है, उन्हें भयभीत करना नहीं।शारडेन पब्लिक स्कूल में भी इसी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रगति सिंह सहित विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता वरुण कुमार, वरिष्ठ लिपिक राजेश अवस्थी और पीएलवी धनीराम मौजूद रहे। न्यायिक अधिकारी ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बाल संरक्षण के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों के प्रति सुरक्षित वातावरण, कानूनी जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना रहा।