मुजफ्फरनगर, 29 सितंबर 26। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को जिले में शराब, बीयर और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत सभी संबंधित अनुज्ञापनों को पूरे दिन बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम और आबकारी नीति वर्ष 2026-27 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार महात्मा गांधी जयंती पर मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके तहत जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर की थोक व फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और बार भी पूरे दिन नहीं खुलेंगे।आबकारी विभाग के आदेश के दायरे में डिनेचर्ड स्प्रिट तथा मिथाइल अल्कोहल के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन भी शामिल हैं। दो अक्टूबर को इन सभी प्रतिष्ठानों पर बिक्री और कारोबार बंद रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित बंदी के बदले अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की आर्थिक छूट अथवा प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। गांधी जयंती पर लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुरूप आबकारी दुकानों को बंद रखना है।