मुजफ्फरनगर, 16 अप्रैल 2026। जिले में जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने लोगों और संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो बच्चों की मदद करना चाहते हैं।
इस योजना के तहत इच्छुक लोग फिट पर्सन, फिट फैसिलिटी, फॉस्टर केयर और ग्रुप फॉस्टर केयर के रूप में जुड़ सकते हैं। इसका मकसद उन बच्चों को अच्छा और सुरक्षित माहौल देना है, जिन्हें परिवार या सहारे की जरूरत है।
अधिकारी ने बताया कि आवेदन करने वाला व्यक्ति या संस्था शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होनी चाहिए। साथ ही उनका किसी गलत या आपराधिक काम से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बच्चों की देखभाल या सामाजिक काम का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी।
इच्छुक लोग आवेदन फॉर्म mahilakalyan.up.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय और जिला बाल संरक्षण इकाई से भी ले सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म वहीं जमा करना होगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आगे आकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करें और उनके बेहतर भविष्य में सहयोग दें।
