मुजफ्फरनगर। जनपद में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वाहनों के कारण न केवल ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
बताया गया है कि खासकर मोटरसाइकिलों में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अचानक तेज आवाज के कारण चालक असहज हो जाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। प्रशासन ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर पाया जाता है, तो संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त (सीज) भी किया जा सकता है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
इसके साथ ही मोटर पार्ट्स विक्रेताओं और गैरेज संचालकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी वाहन में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाएं। यदि किसी दुकान या गैरेज में ऐसे कार्य की पुष्टि होती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी विपरीत स्थिति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
