नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अवकाशकालीन पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की।सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका में 6 जून को जंतर-मंतर पर आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन को रोकने के लिए अदालत से निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा सार्वजनिक संपत्ति और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है।याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि संगठन द्वारा सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत कथित रूप से ऐसे संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनसे बड़ी भीड़ एकत्र होने की संभावना बढ़ गई है।याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी एक प्रतिवेदन सौंपा गया था, जिसमें भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी। हालांकि, अपेक्षित कार्रवाई न होने पर न्यायालय का रुख किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। वहीं, प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस पर रहेगी।

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