मुजफ्फरनगर, 4 जुलाई 26। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जुलाई माह का निःशुल्क राशन वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा।अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं तथा 14 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 के सापेक्ष कुल 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। चीनी वितरण केवल मूल उचित दर दुकान से ही किया जाएगा और इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेहूं एवं चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा रहेगी, जिससे लाभार्थी उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक किसी अन्य उचित दर दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं होगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है।राशन वितरण का समय प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा दुकानवार और क्षेत्रवार नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे तथा अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।जिला प्रशासन ने सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने उचित दर विक्रेता से नियमानुसार राशन प्राप्त करने की अपील की है।

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