मुजफ्फरनगर। जिले में नाबालिग से कुकर्म के तीन साल पुराने मामले में पोक्सो विशेष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी तेजपाल पुत्र निरंजन निवासी जसौर खेड़ी, थाना जानसठ को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि बालकों के खिलाफ किए जाने वाले ऐसे घोर अमानवीय अपराधों में कठोर दंड ही समाज के लिए आवश्यक संदेश देता है।
यह मामला 21 अप्रैल 2021 को सामने आया था, जब पीड़ित बालक के पिता ने थाना जानसठ में तहरीर दी थी कि उनका 12 वर्षीय बेटा घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान तेजपाल उसे बहला-फुसलाकर खेतों की ओर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बाद बच्चा बदहवास हालत में घर लौटा, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, बच्चे के बयान और घटनास्थल के साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पूरी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत क्रमवार अदालत में पेश किए, जिन्हें न्यायालय ने विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा कि आरोपी ने मासूम बच्चा होने का लाभ उठाकर उसके साथ गम्भीर अपराध किया है, इसलिए उसे कोई रियायत नहीं दी जा सकती। फैसले के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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