मुजफ्फरनगर, 9 सितंबर 26। बायोडीजल की खुदरा बिक्री करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अब बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए वैध लाइसेंस और अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की ओर से बायो एनर्जी पोर्टल विकसित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।परियोजना प्रभारी यूपीनेडा भजन सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी पत्र संख्या 1185/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2023 दिनांक 24 अगस्त 2023 के तहत उत्तर प्रदेश बायोडीजल की बिक्री नियमावली लागू है। इस नियमावली के अनुसार बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।उन्होंने बताया कि बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा के माध्यम से जिलाधिकारी की अनुमति के साथ वैध पंजीयन भी आवश्यक है। लाइसेंस और अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूपीनेडा मुख्यालय लखनऊ की ओर से बायो एनर्जी पोर्टल तैयार किया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक लोग यूपीनेडा के बायोडीजल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए https://www.upneda.in/bio/diesel पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अनुमति और वैध पंजीयन के बिना बायोडीजल की खुदरा बिक्री नहीं की जा सकती।
बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई
यूपीनेडा ने बायोडीजल की अनधिकृत बिक्री को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। परियोजना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस अथवा अनुमति के बायोडीजल की खुदरा बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में निदेशक यूपीनेडा, लखनऊ के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी।विभाग ने बायोडीजल का कारोबार करने वाले संबंधित लोगों से अपील की है कि वे अनधिकृत रूप से बिक्री करने के बजाय निर्धारित नियमों का पालन करते हुए वैध लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करें। इससे बायोडीजल की बिक्री को नियमानुसार संचालित करने के साथ ही अनधिकृत कारोबार पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।