मुजफ्फरनगर। जनपद के अधिवक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुजफ्फरनगर के चार प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से छूट प्रदान की गई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रयासों के बाद यह व्यवस्था लागू की गई, जिससे अब अधिवक्ताओं को निर्धारित शर्तों के तहत टोल टैक्स नहीं देना होगा।डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री सुविधा दिलाने का वादा किया गया था। इसके बाद बार पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी स्तर पर लगातार संपर्क कर इस मांग को उठाया। प्रशासन द्वारा मांग स्वीकार किए जाने के बाद जनपद के चारों प्रमुख टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं को राहत दी गई है।बताया गया कि यह सुविधा काजीखेड़ा, रोहाना, छपार और मीरापुर टोल प्लाजा पर लागू होगी। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए अधिवक्ता को अपने वाहन में स्वयं मौजूद रहना अनिवार्य होगा। साथ ही बार काउंसिल का मूल सीओपी कार्ड भी साथ रखना होगा। दोनों शर्तें पूरी होने पर ही टोल शुल्क में छूट दी जाएगी।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसे अधिवक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। उनका कहना है कि जनपद के अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्यों के सिलसिले में लगातार आवागमन करना पड़ता है, ऐसे में यह सुविधा उन्हें आर्थिक राहत देने के साथ समय की भी बचत करेगी।