मुजफ्फरनगर, 22 जून 26। वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा एवं बीयर की थोक तथा फुटकर दुकानों के सुचारु संचालन को लेकर सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित हुई, जिसमें थोक और फुटकर अनुज्ञापियों के साथ आबकारी निरीक्षक भी मौजूद रहे।बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विक्रेता द्वारा पॉश मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित की जाए, जिससे बिक्री में पारदर्शिता बनी रहे और राजस्व में अधिकतम वृद्धि हो सके।साथ ही दुकानों पर कम से कम 8 से 10 दिन का अतिरिक्त मदिरा स्टॉक उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित न हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओवररेटिंग पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि आबकारी दुकानों के आसपास अवैध शराब बिक्री की कोई सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित आबकारी निरीक्षक को अवगत कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर आबकारी स्टाफ को उपलब्ध कराने की बात भी कही गई।इसके अलावा दुकानों पर अधिक से अधिक ब्रांड उपलब्ध रखने तथा सभी ब्रांडों का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साफ-सफाई, अभिलेखों के नियमित रखरखाव और नियमों के पूर्ण अनुपालन पर भी विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान अनुज्ञापियों की समस्याएं भी सुनी गईं और उनके समाधान का आश्वासन दिया गया।