मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है। मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दोनों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सजा पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। खबर के अनुसार, अदालत ने सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपने तर्क रखे। वहीं, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी माना। फैसले के बाद पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सौरभ के परिजन भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने के बाद परिवार के सदस्य भावुक हो गए।सौरभ की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना है। उन्होंने दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की। सरकारी अधिवक्ता की ओर से भी कड़ी सजा की मांग किए जाने का उल्लेख खबर में किया गया है।सुनवाई के दौरान जिला जज ने न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालत का काम केवल अपराध के लिए सजा देना नहीं, बल्कि लोगों के मन में न्याय और कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना भी है। अपराध से समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, इसलिए न्याय करते समय पीड़ित पक्ष के हितों के साथ आरोपियों के कानूनी अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है।खबर के मुताबिक, 19 सितंबर को मामले में अंतिम बहस हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। सुनवाई के दिन अदालत परिसर में सुबह से ही लोगों की आवाजाही रही। सौरभ के परिवार के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद थे। पुलिस की निगरानी में दोनों को अदालत में पेश किया गया।