मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक सामान्य निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर में 23 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले में शराब की सभी दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, मतदान के दिन जिले में देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप और मॉडल शॉप समेत सभी संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा थोक शराब के अनुज्ञापन, भांग की थोक और फुटकर दुकानें तथा बार और अन्य श्रेणियों के आबकारी लाइसेंस भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।प्रशासन ने यह कदम चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया है। साथ ही अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 23 अक्टूबर को पूरे दिन शराब की बिक्री और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। बंदी की अवधि के लिए लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।