मुजफ्फरनगर। रिश्तों को कलंकित करने वाले एक सनसनीखेज मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपी साबिर पुत्र चुनूं निवासी बुढ़ाना क्षेत्र को दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों को संकलित कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हो गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय ने आदेश में कहा कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।फैसले के बाद आरोपी को पुनः जेल भेज दिया गया।