मुजफ्फरनगर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच विशेष गैंगस्टर न्यायालय ने थाना भौराकलां क्षेत्र के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने निशांत उर्फ निक्की नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दोषसिद्ध मानते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेखा सिंह की अदालत में चल रहे इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामला थाना भौराकलां में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 109/2024 से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी पर संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे।सुनवाई के दौरान आरोपी को जिला कारागार से सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया। अदालत में उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपराध स्वीकार करते हुए भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने का आश्वासन दिया। साथ ही आरोपी की ओर से पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर दया की अपील भी की गई।न्यायालय ने केस रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी की स्वीकारोक्ति पर विचार करने के बाद उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।फैसले में न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुनः जिला कारागार भेज दिया गया।