मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने जून माह के राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है।जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले जून माह का खाद्यान्न वितरण 10 जून तक किया जाना था, लेकिन कई जिलों में सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन नहीं पहुंच पाने के कारण शासन ने वितरण अवधि को पांच दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।उपाध्यक्ष जिला पूर्ति कार्यालय ओमहरी ने बताया कि अब सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक 15 जून 2026 तक अपने संबंधित राशन विक्रेता की दुकान से ई-पॉस मशीन के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राशन वितरण आधार प्रमाणीकरण के साथ किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का आधार सत्यापन नहीं हो पाता है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन लेने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।उन्होंने बताया कि कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा भी 15 जून तक मिलेगी।जिला प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते राशन प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पर्यवेक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें।