मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर चरथावल थाना पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम के जरिए बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा की। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को अंतरराष्ट्रीय संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) की साइबर टिपलाइन से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के साथ उपलब्ध तकनीकी जानकारी, आईपी लॉग और संबंधित विवरण का प्रारंभिक विश्लेषण करने पर चरथावल क्षेत्र के एक युवक की संलिप्तता सामने आने का दावा किया गया।जांच के आधार पर पुलिस ने रोहाना रोड स्थित गोगा मंडी के निकट रहने वाले साकिब पुत्र आदिल को नामजद किया है। आरोप है कि 30 मार्च 2026 को उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री दूसरी इंस्टाग्राम आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा की। पुलिस का कहना है कि यह आरोप प्रारंभिक तकनीकी जांच में सामने आए तथ्यों पर आधारित है, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है।उपनिरीक्षक राजेश कुमार शर्मा, प्रभारी कस्बा चरथावल की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस प्रकार की सामग्री का इंटरनेट पर प्रसारण, साझा करना या संग्रहित करना कानून के तहत गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।मामले की विवेचना के दौरान पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया खातों, इंटरनेट उपयोग और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों के मामलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे अपराधों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।