मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र में मकान का सौदा कर 12 लाख रुपये लेने और न तो बैनामा करने तथा न ही रकम लौटाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना के निर्देश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम भसाना निवासी जमील पुत्र फखरुद्दीन ने आरोप लगाया कि 30 अगस्त 2025 को गांव के ही सतप्रकाश पुत्र धर्मपाल ने आर्थिक आवश्यकता का हवाला देते हुए अपना मकान बेचने की पेशकश की। दोनों पक्षों के बीच लगभग 206.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले मकान का सौदा 48 लाख रुपये में तय हुआ। तय शर्तों के अनुसार छह माह के भीतर बैनामा कराया जाना था।पीड़ित का कहना है कि सौदा तय होने के बाद उसने तीन लाख रुपये नकद दिए, जबकि चार सितंबर 2025 को नौ लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। इस प्रकार कुल 12 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए गए। शेष भुगतान बैनामा के समय किया जाना था।आरोप है कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर जब बैनामा कराने या अग्रिम राशि वापस करने की बात कही गई तो आरोपियों ने दोनों मांगों से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रुपये वापस मांगने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।पीड़ित ने पहले थाना बुढ़ाना और बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी। उसके अनुसार पुलिस स्तर पर समझौते का प्रयास भी हुआ, जिसमें आरोपियों ने निर्धारित तिथि तक रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली।न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना ने प्रार्थना पत्र और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सतप्रकाश, अनुज और अंकित निवासी ग्राम भसाना के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।