मुजफ्फरनगर। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और घर से निकालने के आरोप में थाना सिविल लाइन पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दर्ज किए गए मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस को दी गई शिकायत में विवाहिता शालिनी मिश्रा ने बताया कि उनका विवाह 22 नवंबर 2024 को बिहार के गोपालगंज में नितेश मिश्रा के साथ हुआ था। उनका आरोप है कि विवाह में उनके परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकद राशि, आभूषण और अन्य घरेलू सामान सहित लगभग 23 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद विवाह के बाद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा।शिकायत के अनुसार पति, सास और ससुर ने पांच लाख रुपये नकद और एक कार लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की गई। विवाहिता का आरोप है कि एक दिसंबर 2024 को पति ने उनके साथ मारपीट की और मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ते हुए अतिरिक्त दहेज लेकर आने पर ही घर में प्रवेश देने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे।विवाहिता का कहना है कि परिजनों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद वह दोबारा ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दहेज की मांग और उत्पीड़न शुरू हो गया। आरोप है कि बाद में उन्हें दोबारा घर से निकाल दिया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका स्त्रीधन, आभूषण और विवाह में मिला सामान ससुराल पक्ष ने अपने पास रख लिया और वापस नहीं किया।पीड़िता के अनुसार पहले थाना सिविल लाइन में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसके निर्देश पर पति, सास और ससुर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।