मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर, द्वितीय शनिवार को जनपद में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर के अलावा न्यायालय परिसर बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली और कलक्ट्रेट में होगा। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का निस्तारण कराया जाएगा, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद समाप्त करना चाहते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामलों के साथ धारा 138 एनआइ एक्ट, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल से संबंधित विवादों की सुनवाई होगी। इसके अलावा वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और दीवानी मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03 रवि कुमार दिवाकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है।बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह, अपर सिविल जज जसीम खान, सौम्या मिश्रा, इंसिका सिंह, अनिका चौधरी, अशिका सिंह, शेफाली यादव, श्रीमणि शर्मा सहित जनपद के अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।अधिकारियों ने संबंधित मामलों में पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण कराने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी।

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