मुजफ्फरनगर। कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि यदि किसी पेंशनर ने अपना बैंक खाता एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित कराया है तो इसकी जानकारी कोषागार कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि बैंक शाखा बदलने की सूचना मिलने पर कोषागार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में संबंधित पेंशनर के डाटा को अपडेट किया जाएगा। इसमें नई बैंक शाखा का विवरण, बैंक का आईएफएससी कोड समेत अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाएगी।वरिष्ठ कोषाधिकारी के अनुसार, बैंक शाखा में बदलाव की जानकारी कोषागार कार्यालय को नहीं देने पर पेंशन भुगतान से जुड़ा ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन की धनराशि खाते में भेजने में परेशानी उत्पन्न होने की संभावना रहेगी।इसलिए पेंशनरों से अपील की गई है कि बैंक शाखा अथवा खाते से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी समय से कोषागार कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।