मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस और दो संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उनके कब्जे से जिंदा गोवंश, गौकशी के उपकरण, चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद करने का दावा किया है।पुलिस के अनुसार रतनपुरी थाना पुलिस अपराधियों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टोडा नगला मार्ग पर जाने वाली चकरोड पर एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। पुलिस टीम बाइक की जांच के लिए मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद दो संदिग्धों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर गोली चलाई। पुलिस टीम ने उन्हें फायरिंग बंद कर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें दोनों आरोपित गोली लगने से घायल हो गए।घायल आरोपितों की पहचान रियावली नंगला निवासी रिजवान पुत्र बाबू और रिहान पुत्र बाबू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों रतनपुरी थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। रिजवान पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह गाजियाबाद के भोजपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक जिंदा गोवंश बरामद करने का दावा किया है। मौके से दो छुरी, दो दाव और दो लकड़ी के गुटके भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार इनका इस्तेमाल गौकशी में किया जाना था। इसके अलावा आरोपितों के पास से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका नंबर DL7SAE9497 बताया गया है। पुलिस ने बाइक को चोरी की बताते हुए उसके संबंध में जांच शुरू कर दी है।मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। इनमें 315 बोर के दो तमंचे तथा 12 बोर का एक तमंचा शामिल है। पुलिस के अनुसार मौके से जिंदा और खोखा कारतूस भी मिले हैं। बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर आरोपितों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के मुताबिक रिजवान के खिलाफ रतनपुरी, बुढ़ाना, चरथावल, ककरखेड़ा, सरूरपुर, सरधना और दोघट समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम, हत्या के प्रयास और चोरी से संबंधित मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं रिहान के खिलाफ भी रतनपुरी, बुढ़ाना, सरूरपुर और सरधना समेत अन्य थानों में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। उसके खिलाफ भी गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुंडा अधिनियम और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है।मुठभेड़ और गिरफ्तारी की कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक नेमपाल सिंह, उपनिरीक्षक अनुभव चौधरी, हेड कांस्टेबल नवीन तथा कांस्टेबल विष्णु, शिवकुमार और प्रमोद कुमार शामिल रहे। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।