मुजफ्फरनगर। जनपद के चर्चित वर्ष 2012 के हत्या प्रकरण में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह निर्णय एडीजे-05 न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रेखा सिंह द्वारा बुधवार को सुनाया गया।
प्रकरण के अनुसार 4 मार्च 2012 को लद्दावाला निवासी युसुफ अली ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नरेश, रमेश, शाहबाज उर्फ शैलू और राशिद ने आपसी साजिश के तहत उसके भाई फारूख खान की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की संयुक्त टीम ने प्रभावी पैरवी करते हुए मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सिद्धार्थ के मिश्रा तथा कोतवाली नगर प्रभारी श्री बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री सहदेव सिंह और कोर्ट पैरवीकार आरक्षी सुधीर राणा ने सशक्त दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 302 और 120बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी के चलते इस जघन्य अपराध में दोषियों को सजा दिलाए जाने पर आमजन ने मुजफ्फरनगर पुलिस की सराहना की है। इस फैसले से जनमानस में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

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